छिंदवाड़ा। l नवागत कलेक्टर श्री मनोज पुष्प की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में डीएलसीसी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई । बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के बीमा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल, सहायक कलेक्टर सुश्री वैशाली जैन व सुश्री तनुश्री मीणा, उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री हुकुम चंद्रा, बैंकों के जिला समन्वयक व शाखा प्रबंधक और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में नवागत कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दिये जाने पर अधिक से अधिक अऋणी कृषकों को बीमा कराने के लिये प्रेरित करें । इसके लिये एक अभियान चलाकर बड़े विक्रेताओं व आदान विक्रेताओं से नगद खाद व बीज खरीदने वाले कृषकों की सूची प्राप्त करें। कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में फसल बेचने वाले किसानों, बड़े किसान जो को-ऑपरेटिव बैंक के सदस्य नहीं है और बाहर फसल बेचने वाले किसानों की सूची तैयार करें। ऐसे सभी अऋणी किसानों के फसल बीमा के लिये प्रेरित होने पर उनके प्रकरण तैयार कर राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजे जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके । इसके लिये विभागीय अधिकारियों के साथ ही विक्रेताओं व आदान विक्रेताओं को लक्ष्य आवंटित कर उनसे प्रतिदिन शाम के समय गूगल शीट पर बीमा कराने वाले किसानों के नाम प्राप्त करें । फील्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य से अधिक या काफी बड़ी मात्रा में अऋणी कृषकों को प्रेरित कर उनका बीमा कराते हैं तो उन्हें 15 अगस्त को पुरूस्कृत भी करें । ऐसे प्रेरक अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करके उनके समाचार जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें । उन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि उनके बैंक के ओवरड्यू वाले कृषकों की सूची उप संचालक कृषि को उपलब्ध करायें जिससे ऐसे कृषकों को भी अऋणी कृषक के रूप में फसल बीमा का लाभ दिया जा सके ।  उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि अधिकतम अऋणी कृषकों की फसलों का बीमा करने का प्रयास करें। साथ ही शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पशुपालकों व मछलीपालकों को केसीसी और अन्य रोजगारमूलक योजनाओं में भी अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें । उन्होंने स्वीकृत ऋण आवेदनों में ऋण वितरित करने के निर्देश भी दिये तथा यूनियन बैंक द्वारा एक भी प्रकरण में राशि वितरित नहीं करने पर उचित कारण बताने के लिये कहा जिससे आगामी कार्यवाही की जा सके । बैठक में उप संचालक कृषि श्री सिंह ने बताया कि अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा जिले की सभी सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर, जिले के सभी बैंक और उर्वरक नगद विक्रय केन्द्र छिंदवाड़ा, चौरई, अमरवाड़ा, तामिया, सौंसर, पांढुर्णा व बिछुआ, हर्रई, सांवरी, चांद, सिंगोडी, जुन्नारदेव व उमरेठ और चौरई, अमरवाड़ा, उमरानाला व गुरैया सब्जीमंडी छिंदवाड़ा के माध्यम से अथवा स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक बीमा करवा सकते हैं । अऋणी कृषकों को पंजीयन करवाने के लिये फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र के लिये शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि, बैंक पास बुक की छायाप्रति, बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषक द्वारा स्व-प्रमाणित भी मान्य) आदि दस्तावेज आवश्यक हैं । बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक श्री चंद्रा ने बैंकर्स से सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने का आग्रह किया जिससे हितग्राही अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें ।