नो फार्मोसिस्ट नो मेडीकल स्टोर रजिस्ट्रेशन
दतिया / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीके वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अंतर्गत सभी मेडीकल स्टोर संचालक को सूचित किया जाता है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 में चिन्हित प्रावधान अनुसार मेडीकल प्रेक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन पर केवल पंजीकृत फार्मोसिस्ट के द्वारा ही दवाईयां डिस्पेंस की जाना है। किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवाईयों को विक्रय, डिस्पेंस, विक्रय होना पाए जाने पर संबंधित मेडीकल स्टोर पर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत् कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसमें एक्ट के अंतर्गत 3 माह तक की सजा तथा दो लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। संबंधित मेडीकल स्टोर का लायसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। जिस हेतु औषधी निरीक्षक को निरीक्षण हेतु निर्देश दिए गए है।



