मुरैना l लोकसेवा गारंटी 2010 के तहत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री प्रकाश चन्द्र पटेल पर 250 रूपये की राशि अधिरोपित की है। लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी पर सेवा में विलंब के कारण प्रति प्रकरण 250 रूपये के मान से राशि दंडित की गई है। विदित है, कि 13 जुलाई 2023 तक प्रकरण का डिस्पोजल किया जाना था, जिसमें उपसंचालक कृषि ने विलंब किया है। इसलिये प्रतिकर की राशि शीघ्र आहरित कर 30 दिवस के अंदर हितग्राही को भुगतान की जायेगी।