अमानक कीटनाशक व उर्वरक भण्डारण पाये जाने पर एफआईआर दर्ज

हरदा / उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि कीटनाशक औषधी एवं उर्वरक के अवैध भण्डारण की सूचना मिली थी, जिस पर कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग के निर्देश के पालन में उन्होने प्रकरण की जांच की और भण्डारण अवैध पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। उन्होने बताया कि विष्णुपूरी कॉलोनी में पूनमचन्द ढोके के मकान में मुकेश भंवरे द्वारा अवैध उर्वरक व कीटनाशक के भण्डारण किये जाने की सूचना मिली थी, जिस पर सहायक संचालक कृषि श्री अखिलेश पटेल एवं अन्य साथी अधिकारियों द्वारा जांच की कार्यवाही की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि इस भण्डारण से संबंधित कोई कागजात या लायसेंस भण्डारणकर्ता के पास नहीं था। मामले की जांच के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, जिससे सिटी कोतवाली थाना हरदा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर श्री गर्ग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे कीटनाशक व उर्वरक खरीदते समय पूरी सावधानी रखें तथा विक्रेता से पक्का बिल अवश्य लें।