बगैर लायसेन्स उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर FIR दर्ज
झाबुआ l कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन में और उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री एन. एस. रावत के मार्गदर्शन में कृषक श्री शान्तु पिता भेरा भाबर निवासी महुडीपाडा तहसील पेटलावद के द्वारा शिकायत की जाने पर उर्वरक निरीक्षक पेटलावद के द्वारा क्षेत्र में बगैर उर्वरक लायसेन्स के उर्वरक बेचने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओ का उल्लघंन पाये जाने पर आरोपी श्री रणवीर सिंह पिता परसराम निवासी सिलोली तहसील मेहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.) के विरूद्ध FIR दर्ज कराई गई।
किसान भाई गुणवत्तायुक्त उर्वरक लायसेंसी आदान विक्रेता से ही खरीदें व पक्का बिल अवश्य लेवे। नकली, घटिया व अमानक स्तर के उर्वरक से सावधान रहे। यदि क्षेत्र में बगैर लायसेंसी गांव, मोहल्ले में मोटर साईकिल या कोई अन्य वाहन से किसानों को प्रलोभन देकर उर्वरक बेचता है तो तुरन्त नजदीकी कृषि कार्यालय या जिला कार्यालय को सूचना देवे। बगैर लायसेंसी से उर्वरक क्रय न करे अमानक स्तर के उर्वरक की गुणवत्ता संदेहप्रद होने पर किसानों को लाभ की तुलना में हानि का शिकार होना पड़ता है। विभाग जिले के किसानों से आग्रह करता है कि जागरूकता का परिचय देकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बेचने वाले तत्वों से उर्वरक क्रय नहीं करे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल विभाग को देंवें। किसान भाई ऐसे अवैध उर्वरक बेचने वालों की सूचना अपने क्षेत्र के सरपंच, सचिव के माध्यम से भी विभाग को दे सकते है। आपके द्वारा दी गई सूचना आपके लिये ही मददगार साबित होगी। विभाग द्वारा किसानों से यही अपील की जाती है कि कृषि आदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या/शिकायत होने पर नजदिकी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है व मैदानी अमलों से भी उचित सलाह ले सकते है। कृषक बन्धुओं से भी यह अनुरोध है कि जब भी किसी उर्वरक विक्रेता से उर्वरक का क्रय करे तब वह पक्का बिल अवश्य प्राप्त करे।