देवास l उप संचालक कृषि ने बताया कि रामानन्द गुर्जर पिता श्री रामस्वरूप गुर्जर प्रो. नर्मदेश्वर ट्रेडर्स अजनास रोड खातेगांव के विरूद्ध अवैध रूप से डीएपी विक्रय करने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं 19 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7के तहत थाना खातेगांव में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उन्‍होंने बताया कि नर्मदेश्वर ट्रेडर्स अजनास रोड खातेगांव खली एवं पशुआहार का विक्रेता है। विभाग द्वारा उन्‍हें उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र (उर्वरक लायसेंस) नहीं दिया गया हैं। प्रोपराइटर श्री रामानंद गुर्जर द्वारा डीएपी व अन्य उर्वरको को उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र (लायसेस) के बगैर खातेगांव से किसानो को विक्रय किया गया एवं किसानों से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए आनलाईन माध्यम से एवं नगदी के रूप में राशि ले रखी है।