फर्जी आदेश लगाकर आरक्षित जमीन बेचने वाले पर एफआईआर
शिवपुरी l आरक्षित भूमि के विक्रय की गलत जानकारी देने पर शिवपुरी जिले में उप पंजीयक कार्यालय के माध्यम से पुलिस प्रकरण दर्ज कराया गया है। ग्राम नौहरीखुर्द की कुल 1.411 हैक्टेयर भूमि की विक्रय की गई थी। विक्रेता अनुसूचित जाति, जनजाति के होने के कारण विक्रय पत्र के साथ संलग्न न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए गए। तहसीलदार द्वारा पत्र के माध्यम से न्यायालय आयुक्त कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने पर अनुमति दिया जाना नहीं पाया गया। दस्तावेजों में गलत जानकारी देने पर उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नौहरीखुर्द स्थित सर्वे क्रमांक-229/1/1, 320/2 का एक विक्रय पत्र नामांतरण का प्रकरण सायबर तहसील को प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के अन्य वर्ग को विक्रय होने की अनुमति न होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय आयुक्त कार्यालय ग्वालियर संभाग को पत्र जारी किया गया।
आयुक्त कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि न्यायालय के आरसीएमएस दायरे का अवलोकन किया गया एवं अन्य संधारित पंजियों का अवलोकन करने के उपरांत प्रकरण न्यायालय से संबंधित न होकर दायरे में इन्द्राज नहीं है, इस कारण प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है। इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार जिला शिवपुरी को पत्र जारी कर विक्रय पत्र संपादित करने के संबंध में वैधानिक कार्रवाई किए जाने का पत्र जारी किया गया है। सब रजिस्ट्रार द्वारा प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली में पुलिस प्रकरण दर्ज करा दिया गया है।



