आपको जीएसटी में हुई कटौती का पूरा लाभ लेना है तो बरतें ये सावधानी
नई दिल्ली । भारत में जीएसटी दरों में किया गया महत्वपूर्ण बदलाव सोमवार, 22 सितंबर से लागू होगा, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। इस बदलाव के बाद, जीएसटी की मुख्य दरें अब केवल दो 5% और 18% होंगी। जीएसटी में बदलाव के बाद उपभोक्ताओं के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होगा, खासकर जब वे खरीददारी कर रहे हों , 22 सितंबर से पहले बने उत्पादों पर पुरानी और नई दोनों एमआरपी हो सकती हैं। इससे दुकानदार अधिक कीमत वसूल सकते हैं।
उदाहरण: अगर किसी वस्तु के पैक की पुरानी कीमत 50 रुपये थी, तो नई दरों के तहत यह 48 रुपये हो सकती है, लेकिन कुछ दुकानदार पुरानी कीमत पर ही बेच सकते हैं।
नया नियम: कंपनियों को अब अख़बारों में संशोधित एमआरपी का विज्ञापन देने की जरूरत नहीं होगी। वे केवल डीलरों को नई मूल्य सूची भेजेंगी।
पैकेजिंग: कंपनियां पुरानी पैकेजिंग का इस्तेमाल 31 मार्च, 2026 तक कर सकेंगी, लेकिन उन्हें स्टिकर या डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए नई कीमत दिखानी होगी।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कंपनियों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप खरीदारी करते समय कीमतों की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि आपको जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ मिल सके।



