खरगोन /कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन में 19 अप्रैल बुधवार को विभिन्न विभागों द्वारा की गई छापामार कार्रवाही में 5 विभागों ने विभिन्न अधिनियमों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। एसडीएम श्री ओएन सिंह ने बताया कि वैष्णवी फर्टिलाइजर व अन्य मनोज कुमार गुप्ता देवलगांव स्थित गोडाउन एवं दुकानों पर मंडी, खाद्य सुरक्षा, श्रम, नापतौल और राजस्व विभाग ने कार्रवाही की है। कृषि विभाग द्वारा अवैध उर्वरक के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। जबकि राजस्व विभाग ने फर्म द्वारा उपयोग की जा रही भूमि खसरा नम्बर 373/1 का डायवर्शन नहीं कराने और खसरा नम्बर 373/3 का आवासीय मद में डायवर्शन कर व्यावसायिक उपयोग करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गेंहू के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजने के अलावा गेंहू का मिथ्याछाप (मिसब्राडिंग) स्तर का प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कर भंडारण, वितरण एवं विक्रय करने के सम्बंध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं सहपठित धारा 52 के तहत प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया है।  

  बालक और कुमार श्रम तथा विविध माप विज्ञान में प्रकरण पंजीबद्ध    

  देवलगांव वाले मामले में श्रम विभाग द्वारा फर्म के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एवं बालक ओर कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा नापतौल विभाग ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/25 के तहत अभियोजन प्रकरण एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6(1)(सी),6 (1) (डी), 6(1)(ई),6(2) सहपठित विधिक माप विज्ञान 2009 की धारा 18(1)/36(1), 24/33 के अंतर्गत अभियोजन प्रकरण पंजीबद्ध पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

    मंडी ने 2 लाख से अधिक रुपये का दंड लगाया    

  एसडीएम श्री सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वैष्णवी फर्टिलाइजर फर्म पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत कुल 291830 रुपये ला दंड प्रस्तावित कर वसूल  कराया गया है। इसमें शेष कार्यवाही विधि अनुसार परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा शेष मामले में निरीक्षण जारी है और तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।