MP सरकार के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

जबलपुर l उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध 4 घंटे के भीतर भारतीय न्याय संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश मंत्री द्वारा भारतीय सेना की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए विवादास्पद बयान के संदर्भ में जारी किया गया है। न्यायालय ने कहा, "मंत्री के बयान से न केवल एक महिला अधिकारी का अपमान हुआ है, बल्कि यह भारतीय सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाते हैं।"