आवेदकगणों को रूपये 75 लाख रुपये का अवार्ड पारित

धार l दिनांक 08 मार्च, 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में श्री संजीव कुमार अग्रवाल, सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा क्लेम प्रकरण कमांक 369/2022 में आपसी राजीनामे के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में रूपये 75,00,000/- का अवार्ड पारित किया गया। घटना के तथ्य इस प्रकार थे कि मृतक आकाश यादव को पानी श्रीमती छाया द्वारा पुत्र आयुष्मान तथा माता श्रीमती शारदाबाई सहित आवेदकगण की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति हेतु क्लेम आवेदन पत्र दिनांक 29-07-2022 को उक्त अधिकरण में इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमती छाया के पति आकाश पुत्र महेन्द्रसिंह दिनांक 20-04-2021 को इन्दौर-उज्जैन रोड़ स्थित अरविंदो हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर इन्दौर से आ रही खाली मारूति कार को रुकवाकर उज्जैन चलने की बात कर रहे थे तब इन्दौर तरफ से बोलेरो पिकअप वाहन कमांक एम.पी. 09-जी.एच.-0673 का चालक उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा मारूति कार को पीछे से टक्कर मार दी जिससे मारूति कार के चालक व पास खड़े आकाश को गंभीर प्राणघातक चोटें आयी। आकाश को उपचार हेतु अरबिंदो हॉस्पिटल ले गये जहाँ गंभीर हालत होने के कारण बॉम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर ले गये, जहाँ उपचार के दौरान आकाश की मृत्यु हो गयी।
दुर्घटना के समय आकाश 29 वर्ष का नवयुवक होकर भारतीय सशस्त्र सेना में रेजीमेंट में सैनिक के पद पर पिछले 10 वर्षों से कार्यरत था तथा उसे विभिन्न भत्तों सहित रूपये 1,20,000/- मासिक वेतन प्राप्त होता था। आवेदकगण मृतक की आय पर आश्रित थे तथा यह पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। आकाश की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण बेसहारा हो गये तथा वे उसकी आय से वंचित हो गये। आवेदकगण ने अनावेदकगण पिकअप वाहन के चालक, स्वामी एव उसकी बीमा कंपनी फ्युचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि दो करोड़ रूपये प्राप्ति हेतु क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से श्री वी.आर. चौहान अभिभाषक तथा अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से श्री लोकेश राजपुरोहित अभिभाषक ने पक्षकारों की ओर से संयुक्त राजीनामा अधिकरण में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर रूपये 75,00,000/- का अवार्ड पारित किया गया।
02. नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हुआ पारिवारिक विवादों का अंत सुखमय जीवन की नई शुरूआत
आवेदिका निवासी पीथमपुर, जिला धार द्वारा भरण-पोषण के संबंध में माननीय न्यायालय-प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय, धार के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था, प्रकरण का सांराश इस प्रकार है कि आवेदिका का वर्ष 2018 में विवाह सम्पन्न हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, कुछ समय बीतने के बाद आवेदिका व उसके पति के बीच छोटी-मोटी बातो से विवाद होने पर आवेदिका अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही थी, व अपने पति के विरूद्ध भरण-पोषण दिलवाये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था, माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नेशनल लोक अदालत की भूमिका व होने वाले लाभ से अवगत करवाया गया। दोनो पक्ष द्वारा बात की गई व समस्या का हल निकाला गया। इस प्रकार उभयपक्षों को अपनी गलतियों का अहसास हुआ व दोनो पक्षों द्वारा भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे व छोटी-मोटी बातों के लिए एक-दूसरे से विवाद नहीं करने तथा साथ-साथ रहने का वादा किया गया। इस प्रकार दोनो पक्ष राजी-खुशी अपने घर साथ-साथ गये।
फरियादी निवासी-लम्बा तालाब थाना मांडव, जिला धार द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि फरियादी के लडके द्वारा गाली-गलीच कर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे थाना मांडव अंतर्गत धारा 394, 323, 506 भा.द.वि. के अपराध दर्ज कर विवेचना में ली गई, उक्त प्रकरण दिनांक 06.08.2024 को व्यवहार न्यायालय, धार द्वारा संज्ञान में आने पर दोनों पक्षों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा किया गया।