बैतूल l किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग बैतूल ने मेसर्स गायत्री कृषि सेवा केन्द्र चिचोली एवं मेसर्स श्री गणेश कृषि सेवा केन्द्र चिचोली द्वारा किसानों को अधिक दामों पर उर्वरक विक्रय किए जाने पर लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्रवाई की है।

        जानकारी के अनुसार चिचोली विकासखंड के ग्राम गोदना स्थित दो उर्वरक दुकानों द्वारा किसानों को अधिक दामों पर डीएपी तथा एनपीके उर्वरक बेचे जाने की शिकायत सामने आई थी। प्राप्त शिकायत के बाद जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा 16 नवंबर 2024 को जांच की गई, जिसमें चिचोली विकासखंड के ग्राम गोदना निवासी कृषक श्री निलेश पिता नान्हू उइके के द्वारा डीएपी उर्वरक एवं ग्राम गोदना निवासी कृषक श्री रामदेव पिता उमन कवडे द्वारा एनपीके उर्वरक किसानों को अधिक दाम पर विक्रय करना पाया गया।

       पंजीयन प्राधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ.आनंद कुमार बडोनिया ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेसर्स गायत्री कृषि सेवा केन्द्र चिचोली को जारी उर्वरक विक्रय प्राधिकार आरएस/447/1404/52/2020 पीआर-493 तथा मेसर्स श्री गणेश कृषि सेवा केन्द्र चिचोली को जारी उर्वरक विक्रय प्राधिकार आरएस/447/1401/11/2022 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।