दतिया श्री राजीव वशिष्ठ बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास दतिया ने बीज विक्रेता मैसर्स जय माई कृषि सेवा केन्द्र प्रो. मनीष भार्गव उनाव रोड दतिया के प्रतिष्ठान से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज निरीक्षक विकास खंड दतिया द्वारा गेहूॅ बीज किस्म राज-4037 का नमूना 8 दिसम्बर 2024 को लिया जाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसका परिणाम 8 जनवरी 2025 को प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार उक्त गेहॅू किस्म राज-4037 का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक बीज गु.नि/2024-25/161 दतिया 20-1-2025 से उक्त अमानक गेहॅू बीज का लॉट क्रमांक एपीआर-24-24-519-235 को विक्रय प्रतिबंधित किया जाकर सात दिवस में संबधित फर्म से स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिसके पालन में आपका स्पष्टीकरण कार्यालयीन आवक क्रमांक 529, तिथि 7-2-2025 से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड दतिया के माध्यम से मूलत प्राप्त हुआ है।

                जिसका अवलोकन करने पर पाया गया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषपद न होने कारण आपका बीज लायसेंस बीज नियंत्रण आदेश 1983 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

                इसी प्रकार बीज विक्रेता मैसर्स पटैल कृषि सेवा केन्द्र प्रो. बासुदेव पटैल बस स्टेण्ड के पास भाण्डेर के प्रतिष्ठान से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज निरीक्षक विकास खंड दतिया द्वारा गेहूॅ बीज किस्म टीएल 3225 का नमूना 11 दिसम्बर 2024 को लिया जाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसका परिणाम 8 जनवरी 2025 को प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार उक्त गेहॅू किस्म 3225 का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक बीज गु.नि/2024-25/163 दतिया 20-1-2025 से उक्त अमानक गेहॅू बीज का लॉट क्रमांक क्यूडब्लूआरवाय 3225240005 को विक्रय प्रतिबंधित किया जाकर सात दिवस में संबधित फर्म से स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिसके पालन में आपका स्पष्टीकरण कार्यालयीन आवक क्रमांक 529, तिथि 7-2-2025 से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड भाण्डेर से चाहा गया प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

                जिसका अवलोकन करने पर पाया गया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषपद न होने कारण आपका बीज लायसेंस बीज नियंत्रण आदेश 1983 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।