किसानों से फसल का अधिकतम मूल्य, सही तौल एवं त्वरित भुगतान का लाभ लेने की अपील

भोपाल l कृषि उपज मंडी समिति में कृषि उपज विक्रय करने आने वाले कृषकों से अपील की गई है कि सभी किसान भाई अपनी कृषि उपज खुले घोष विक्रय में नीलामी के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर ही मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 के तहत अनुबंध निष्पादित करके ही फसल का विक्रय करें। यदि विक्रय की गई कृषि उपज का भुगतान उसी दिन व्यापारी द्वारा नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल मंडी प्रागंण में स्थापित शिकायत कक्ष में दर्ज कराएं ताकि उसी दिन कृषि उपज का भुगतान कराया जा सके।