दमोह l सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर आवागमन अवरोधित तथा आम जनता को असुविधा पहुंचाने के अपराध में न्यायालय ने पथरिया विधायक रामबाई सहित अन्य को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपियों को 15सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।पथरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 341 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।