जबलपुर l  महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग एवं महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर कृषि विभाग जबलपुर की टीम द्वारा आज मंगलवार को इंडस्‍ट्रीयल एरिया रिछाई स्थित नव भारत फर्टिलाईजर लिमिटेड जबलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संयुक्त संचालक कृषि के एस नेताम, परियोजना संचालक आत्‍मा डॉ. एस के निगम, अमरावती महाराष्‍ट्र के कृषि अधिकारी उद्धव वाहेकर, अमरावती पुलिस के शीरीश, राजकुमार, विजय, उमेश एवं निवृत्ती उपस्थित रहे।

संयुक्‍त संचालक कृषि केएस नेताम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोस्‍थ ब्रांड के नाम से सीएमएस 10:5:10 (कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर) रासायनिक उर्वरक का पैकिंग, भण्डारण एवं वितरण करना पाया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार कृषि विभाग एवं महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सीएमएस उत्पाद विजया ब्राण्ड 10:5:10 का विक्रय करना पाया गया। श्री नेताम ने बताया कि सीएमएस ब्राण्ड रसायन उत्पाद का उल्लेख फर्टिलाईजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में नोटीफाईड नहीं है और ना ही कृषि विभाग भोपाल से उक्त उत्पाद निर्माण की अनुमति है। अभिलेखों का परीक्षण के दौरान कंपनी के तैयार उत्पाद की रिपोर्ट संधारित होना नहीं पाया गया और ना ही उत्पाद पंजी व वितरण संबधी दस्तावेज पाये गये।

संयुक्‍त संचालक कृषि के मुताबिक अभिलेख संधारित नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रिछाई इंडस्ट्रीयल एरिया जबलपुर की यूनिट से कितना उत्पाद कहाँ भेजा जा रहा है। इसकी जानकारी कंपनी के पास नहीं होने से गुणवत्ता परीक्षण एवं नियंत्रण पर प्रश्‍न चिन्ह लगता है। कंपनी के अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि कंपनी डोर टू डोर बिजनेस करती है और किसानों को उपलब्ध कराती है। किसी डीलर एवं फुटकर विक्रेताओं को सेल प्रमाण पत्र ना देने से रेण्डम सैम्पलिंग की क्रिया से बाहर हो जाता है। संयुक्‍त संचालक कृषि ने बताया कि कंपनी इंदौर में नव भारत फर्टिलाईजर लिमिटेड, मनी मार्केट 88 मिक्षा नगर अन्नपूर्णा मेनरोड तथा नव भारत फर्टिलाईजर लिमिटेड रिछाई इंडस्ट्रीयल एरिया जबलपुर संचालित है। कंपनी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की घारा 3 एवं 7, उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 सी (1,2) 35 का उल्‍लंघन पाया गया। जिस पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पंकज शर्मा द्वारा एफआईआर दर्ज करायी जा रही है।