मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली की एक अदालत ने कल आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम पारस दलाल ने सीतारमण को 12 जून को दोपहर 12:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि मामला संज्ञान के चरण में है और धारा 223 बीएनएसएस के पहले प्रावधान के अनुपालन में, प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। मित्रा ने आरोप लगाया है कि सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जो बयान दिए थे, उनका एकमात्र उद्देश्य उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनके जीतने की संभावनाओं को कमजोर करना था। शिकायत में कहा गया है कि कथित बयानों ने भारती को बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचाई है और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।