नरसिंहपुर l जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष भोपाल के अनुसार अमानक आयुर्वेद औषधियां निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा आयुर्वेद औषधियों के नमूनों को परीक्षण के लिए शासकीय औषधी परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गये थे। उक्त औषधियों के परीक्षण परिणाम ड्रग एंड कास्टमेटिक के प्रावधानों के तहत अमानक पाए गए। उक्त आयुर्वेदिक औषधियों को संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रय/ विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।उन्होंने बताया कि शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाईन्स दतिया मप्र की गिलोय सत्व बैच नंबर 005P-1 व कामदुधा रस बैंच नंबर 25117002P-1, श्री धनवंतरी हर्बल्ला विलेज किशनपुरा पीओ गुरुमाजरा 174101 तहसील बंदी जिला सोलन एचपी की प्रावाल पिष्टी बैच नंबर PPMB-077 व मुक्त शुक्ति बैच नंबर MSBD059 और डाबर इंडिया लि. 22 साइट आईव्ही साहियाबाद उत्तरप्रदेश की कफ कुठार रस बैच नंबर SB00066 व लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) बैच नंबर SB00665 की औषधियों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रभारी जिला आयुष अधिकारी नरसिंहपुर ने समस्त औषधी विक्रेता एवं भंडारणकर्ताओं से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त कंपनी के बैच नं. की औषधियों का क्रय/ विक्रय जिले में न हो।