खंडवा l कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से “ऑन-लाईन” आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे है। सहायक कृषि यंत्री खण्डवा ने बताया कि प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों (सामान्य, अ.जा, अ.ज.जा.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड अनुदान दिया जायेंगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के “एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड “ अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रत्येक जिले में कुल 9 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 455 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के कुल-238, अनुसूचित जन जाति के कुल 61 तथा अनुसूचित जाति के कुल-52 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।

            सहायक यंत्री कृषि ने बताया कि जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 10 हजार रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड जाना होगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई है। कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण 9 मई को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि 11 एवं 12 मई 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक है।

            सहायकयंत्री कृषि ने बताया कि योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरान्त लौटाई जा सकेगी, किन्तु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। एक से अधिक जिला/ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिती में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे। कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में किया जायेगा। अधिक जानकारी संचालनालय की वेबसाईट www.chc.mpdage.org पर देख सकते है या सहायक कृषि यंत्री, खंडवा कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।