गुनाl अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि श्री अशोक कुमार उपाध्‍याय द्वारा मैसर्स राधिका कृषि सेवा केन्द्र प्रो. श्री नंदकिशोर किरार पुरानी गल्ला मंडी गुना विकास खण्ड गुना द्वारा बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 15 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर उक्त मैसर्स का बीज लॉयर्सेस क्रमांक- 212 तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश अनुसार मैसर्स राधिका कृषि सेवा केन्द्र प्रो. श्री नंदकिशोर किरार पुरानी गल्ला मंडी गुना विकास खण्ड गुना को सूचित किया गया था कि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी संस्था राधिका कृषि सेवा केन्द्र द्वारा किस-किस फसल का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गयाबीज उत्पादन उत्पादन रजिस्टर तथा स्टॉक रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें। साथ ही संबंधित फर्म द्वारा उत्पादित बीज को किस-किस संस्था को कितनी-कितनी मात्रा में प्रदाय किया गयाके चालान की प्रतियांबिल की प्रमाणित प्रतियां जांच हेतु कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के संबंध में कार्यालयीन पत्र अनुसार कारण बताओ नोटिस दिया गया थाजिसका जबाव प्रस्तुत नहीं किया। तदोपरांत कार्यालयीन आदेश दिनांक 20.12.2022 के द्वारा लाईसेंस निलंबित किया गया था। जिसका जबाव दिनांक 26.12.2022 को दिया गयाजो संतोषजनक नहीं होने के कारण पुनः कारण बताओ सूचना पत्र द्वारा जानकारी चाही गई थीजो सही एवं पूर्ण नहीं पाई गई। जिसके चलते उक्‍त मैसर्स का बीज लायसेंस निरस्‍त करने के आदेश जारी किए गए हैं।