रतलाम l तुअर ,चना और काबुली चने के स्टाक की जमाखोरी को रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा स्टाक को नियमित घोषित एवं अद्यतन किया जाना है। आगामी 30 सितंबर तक की अवधि के लिए चना ,तूअर तथा काबुली चना रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है।

संशोधन के अनुसार थोक विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 200 मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 5 मेट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता बिग चैन रिटेलर प्रत्येक दाल के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर पांच मेट्रिक टन और डिपो पर 200 मेट्रिक टन मिलर स्टॉक सीमा विगत तीन माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25  प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो होगी आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 45 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टाक को धारित नहीं किया जाएगा।जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले ने बताया कि जिले की सभी उपरोक्त संबंधित विधिक इकाइयां निर्देशों का पालन करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के पोर्टल पर तत्काल एवं नियमित घोषित एवं अद्यतन करेगी। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टाक की नियमित घोषणा की जाए और इसे अद्यतन किया जाए।

जिले के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बिग चैन रिटेलर, मिलर और आयातक को भारत सरकार के निर्देशों एवं अधिसूचना का अनिवार्यत पालन करना होगा अन्यथा मध्य प्रदेश दलहन नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी।