जबलपुर l किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को जायद एवं खरीफ में ली जाने वाली फसलों के लिए उर्वरक की मांग का कम से कम 50 से 60 प्रतिशत अग्रिम उठाव करने की सलाह दी है। ताकि जब फसल अवधि में उर्वरक की अत्यधिक मांग हो, तब कृषकों को उर्वरक के लिये यहां-वहां भटकना न पड़े और मिलावटी एवं अधिक दाम पर उर्वरक मिलने की समस्या का सामना न करना पड़े।

उपसंचालक कृषि डॉ एस के निगम ने बताया कि किसानों को उर्वरक क्रय करते समय भूमि का रिकार्ड (बी-1), आधार कार्ड साथ लेकर जाना आवश्यक होगा। उन्होंने किसानों को उर्वरक क्रय करते समय निजी विक्रताओं से पक्का बिल लेने तथा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर अपने नजदीकी कृषि अधिकारी को सूचित करने की अपील की है, ताकि शिकायत का शीघ्र ही निराकरण किया जा सके एवं विक्रेता पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरित करने के निर्देश दिए है। उन्‍होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2025 में यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स एवं पोटाश उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण 31 मई तक विपणन संघ एवं सहकारी समितियों के गोदामों में किया जाएगा।