अब पार्षद नहीं पब्लिक चुनेगी नगरपालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष
भोपाल l विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज मध्यप्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश- 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। अब नगरपालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों के चुनाव सीधे होंगे। इसके अलावा राइट-टू-रिकॉल का समय बढ़ा दिया गया है। इसे ढाई साल की बजाय तीन साल कर दिया गया है



