शिवपुरी / मध्यप्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन नीति एवं उपार्जन से संबंधित विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

शासन के दिशा निर्देशानुसार उपार्जन कार्य 25 मार्च से 31 मई के मध्य किया जाना है। म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 36 (3) के अंतर्गत मण्डी प्रांगण में विक्रय हेतु लाई गई, अधिसूचित कृषि उपज की कीमत खुली नीलामी पद्धति से निर्धारित करने की व्यवस्था है, जिसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उस कृषि उपज की बोली समर्थन मूल्य से कम पर प्रारम्भ नहीं होने का प्रावधान है। उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जायेगी। घोष नीलामी में कृषि उपज का जो विक्रय संव्यवहार समर्थन मूल्य से कम दर पर सम्पादित होंगे उन सभी सौदों में कृषि उपज का नमूना मण्डी प्रशासन द्वारा संधारित किया जायेगा एवं उसमें "नमूना परिक्षण पर्ची" रखी जाएगी।