कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक स्तर का बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने निरीक्षक नियुक्त
सीधी l उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने आदेश जारी कर कार्यालयीन आदेश दिनांक 24.04.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये वर्ष 2024-25 में जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक स्तर का बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक/पौध संरक्षण औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी सहकारी एवं निजी विक्रेता प्रतिष्ठानों के दुकानों व गोदामों के निरीक्षण तथा नमूने लेने की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु जिले में पदस्थ निर्धारित योग्यताधारी अधिकारियों को अपने कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश पर्यन्त बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा-12, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा- 27 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-20 के तहत् बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षक नियुक्त किया गया है।
जारी आदेशानुसार पीएल कुशवाहा अनुविभागीय कृषि अधिकारी को अनुविभाग सीधी के साथ-साथ वि.ख. सिहावल के लिए, श्रीमती गीता पटेल उप परियोजना संचालक आत्मा को जिला सीधी के साथ-साथ वि.ख. रामपुर नैकिन के लिए, विवके कुमार दुबे वरि.कृ.वि. अधिकारी को विकासखण्ड सीधी के लिए, परषोत्तम बागरी को विकासखण्ड मझौली के लिए एवं अंकिता तिवारी वरि.कृ.वि. अधिकारी को जिला सीधी के साथ-साथ विकासखण्ड कुसमी के लिए बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षक नियुक्त किया गया है।
उपरोक्त निरीक्षक बीज अधिनियम/बीज नियम/बीज नियंत्रण आदेश एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश/उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश तथा कीटनाशी अधिनियम/नियम के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित किये गये कार्य क्षेत्रान्तर्गत संचालित सभी निजी एवं सहकारी बीज/उर्वरक/कीटनाशन प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के दुकान/गोदाम का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन तथा अभिलेखों के संधारण व रखरखाव आदि का अवलोकन/निरीक्षण के साथ-साथ बीज, उर्वरक, कीटनाशक/पौध संरक्षण औषधियों के क्रय भण्डारण, विक्रय वितरण तथा परिवहन आदि गतिविधियों की निगरानी करते हुये उक्त कृषि आदानों के लक्ष्यानुसार सेम्पलिंग का कार्य सम्पादित करेंगे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विक्रेता के दुकान/गोदाम के निरीक्षण व नमूना लेते समय किसी प्रकार की अनियमितता एवं नियम, अधिनियम तथा नियंत्रण आदेश के किसी खण्डों/उपखण्डों एवं धारा/उपधारा का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही की जावे। दुकान/गोदाम का निरीक्षण प्रतिवेदन विक्रेतावार तथा निरीक्षकवार प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय को उपलब्ध कराया जावे।