सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर कर, तनाव,भय और वैमनस्ता फैलाने वालों के खिलाफ थाना अयोध्या नगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
भोपाल / सोशल मीडिया पर बच्चे चोर की अफवाह युक्त वीडियों वायरल करने वाले के विरूद्ध थाना अयोध्यानगर पुलिस ने किया अपराध दर्ज ।
- आरोपी द्वारा इंस्टाग्राम पर बच्चा चोरी के संबंध में फैलाई जा रही थी, भ्रामक जानकारी ।
- इंस्टाग्राम आई.डी. का दुरुपयोग कर बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने का सोशल मीडिया में किया भ्रामक प्रचार ।
- उक्त भ्रामक वीडियो से समाज में बन रहा था, भय, तनाव एवं वैमनस्य का वातावरण
नगरीय क्षेत्र भोपाल में सोशल मीडिया पर ऑडियो, वीडियो या मैसेज के माध्यम से झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने वालो पर सतत् निगरानी रखने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस आयुक्त श्री संजय कुमार (IPS) एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी (IPS) द्वारा लगातार निर्देश जारी किये गये है।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री विवेक सिंह (IPS) के निर्देशन में, अति. पुलिस उपायुक्त श्री गौतम सोलंकी के नित्य पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त एम.पी. नगर संभाग श्री मनीष भारद्वाज (IPS) के मार्गदर्शन मे थाना अयोध्यानगर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फर्जी वीडियो वायरल कर बच्चा चोर संबंधी झूठी जानकारी एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले इंस्टाग्राम प्रोफाइल उपयोगकर्ता के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया।
घटना का विवरण -
दिनांक 19.02.2026 को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी - prathvi_ banna_744 के उपयोगकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसमें एक बालक को बाँधकर बच्चा चोरी करने वाला बता कर वीडियो पोस्ट किया गया, वीडियो की तस्दीक करने पर वीडियो पुराना वर्ष 2019 का एवं घटना झूठी होना पाया गया। इस तरह के वीडियो से समाज मे डर भय एवं वैमनस्यता का वातावरण निर्मित होता है, इसलिए, इस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर भ्रामक संदेश एवं जानकारी प्रसारित करना प्रतिबंधित करने संबंधी धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल के आदेश पु.आयु. पु. उपा./आस ू सुरक्षा/भो/आ/01/26 दिनांक 03.01.2026 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया था। उक्त आदेश का उल्लघंन होने से इंस्टाग्राम आईडी- prathvi_banna_744 के उपयोगकर्ता के विरुध्द थाना अयोध्या नगर भोपाल में अपराध क्रमांक 77/2026 धारा 223 (ए) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
- सोशल मीडिया पर वायरल उक्त वीडियो की तस्दीक पर ज्ञात हुआ कि बच्चा चोर संबंधी वायरल वीडियो अगस्त 2019 का है, जो थाना एट जिला जालौन उत्तर प्रदेश में एट टोल नाके के पास एक बालक सोनू श्रीवास को जो अपनी बहन के घर से वापस जाने के लिए ढाबे के सामने खड़ा होकर साधन का इंतजार कर रहा था, कि ढाबे के कुछ कर्मचारियों और लोकल 4 लड़कों ने शराब के नशे में इसे बच्चा चोर बोलकर पकड़ा और शराब के नशे में बहुत मारपीट की, मारपीट करने के बाद बालक का हाथ बाँधकर एक खंभ में बाँध दिया और डराया कि बचना है और घर जाना है तो बच्चा चोर होना स्वीकार कर और एक बनी हुई कहानी बोलने के लिए बोला गया, बच्चे ने डर के मारे स्वयं को बच्चा चोर होना, भोपाल अयोध्या नगर का रहने वाला और बच्चे चुराकर उनके बॉडी पार्ट्स किडनी कलेजा इत्यादि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बेचने की झूठी कहानी बोलता गया। जबकि वह बालक कभी भोपाल नही आया है और वहीं आस-पास के टाडा गाँव का रहने वाला है, उसके परिवार भी खेती किसानी करते हैं। पुलिस ने घटना संज्ञान में आते ही, तसदीक की, जिसमें पता चला कि यह बच्चा चोर वाली फर्जी घटना है और उसमें मारपीट करने एवं वीडियो बनाने वाले 4 आरोपियों अंकित वाल्मिक, नीलू सिंह ठाकुर, अरविंद पाल एवं आशीष सभी निवासी एट थाना एट जिला जालौन उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपराध क्रमांक 205/19, धारा - 323, 342, 504, 506 34 ipc, 67 IT Act, 3(1) (घ), 3 (1) (द) SC/ST Act बंधक बनाकर मारपीट करने, वीडियो वायरल करने, धमकी देने जैसी धाराओं में एफआईआर कर कार्रवाई की।
अपील:-
- भोपाल पुलिस की आम जानता से अपील है कि इस तरह की कोई भी घटना भोपाल में घटित नही हुई है, इस तरह की भ्रामक जानकारी से सावधान रहे तथा किसी के भी द्वारा इस तरह के भ्रामक जानकारी युक्त वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भेजे पोस्ट किए जाते हैं तो बिना सच्चाई की पुष्टि किए आगे शेयर करने से बचे तथा लोगों को भी बिना सच्चाई की पुष्टि की शेयर करने और कमेंट करने से रोके।
- ध्यान रहे फर्जी वीडियो या झूठी घटना या भ्रामक जानकारी युक्त वीडियो बिना उसकी सच्चाई की पुष्टि किए सोशल मीडिया पर शेयर करना या उसका प्रचार करना कानूनन अपराध है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।



