बलराम तालाब योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन आमंत्रित
बड़वानी / कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत बलराम तालाब निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है। बलराम तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाये जाते हैं, तालाब निर्माण से फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के साथ-साथ भू जल संवर्धन तथा समीप के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिये भी ये अत्यंत उपयोगी हैं। इस योजना का लाभ सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में सभी वर्ग के कृषक ले सकते है। इच्छुक कृषकों द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल dbt.mpdage.org पर ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात कृषि विभाग के क्षेत्रीय भूमि संरक्षण अधिकारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तालाब बनाने हेतु दिये गये आवेदन के आधार पर प्रथम आये-प्रथम पाये के आधार पर पंजीयन कर पात्रतानुासर अनुदान का भुगतान किया जाता है। बलराम तालाब के बंधान पर तुअर अथवा अन्य उपयुक्त फसले लगाई जा सकती है, जिससे कृषक को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा साथ ही तालाब में मछली तथा बतख पालन करके भी किसान आय को बढ़ा सकते हैं। योजनातर्गत सामान्य कृषको को स्वीकृत लागत पर 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 80000 लघु व सीमांत कृषको को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 80000 रूपये तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषको को 75 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 100000 रुपए तक का अनुदान प्रावधानित है। जिले के सामान्य कृषको हेतु 14, अनुसूचित जनजाति के कृषको हेतु 17 तथा अनुसूचित जाति के कृषको हेतु 06 इस प्रकार कुल 37 बलराम तालाब निर्माण के लक्ष्य प्राप्त हुए है। अतः किसान भाइयो से अपील की जाती है कि पात्रता अनुसार बलराम तालाब निर्माण हेतु पंजीयन कराकर योजना का लाभ प्राप्त करे।