कुसमैली मंडी छिन्दवाड़ा में गेहूं के क्रय, विक्रय, भंडारण के संबंध में बैठक संपन्न

छिंदवाडा़ l भारत शासन द्वारा गेहूं पर लागू स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 से समाप्त कर दी गई है। 01 अप्रैल 2025 से गेहूं के क्रय, विक्रय, भंडारण के संबंध में लागू प्रावधानों से जुडे़ विषयों के संबंध में कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार कुसमैली मंडी छिन्दवाड़ा में 05 अप्रैल 2025 को अपर कलेक्टर श्री के.सी. बोपचे की अध्यक्षता और व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री प्रतीक शुक्ला, भारसाधक कुसमैली मंडी एवं अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा श्री सुधीर कुमार जैन, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती गंगा कुमरे, मंडी सचिव श्री एस.के.परते, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गोपेश मिश्रा, नाप तौल निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य व्यापारीगणों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में भारत शासन द्वारा गेहूं के स्टॉक सीमा हटा लिये जाने एवं मध्यप्रदेश में लागू गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 के प्रावधानों से व्यापारीबंधुओं को अवगत करवाया गया। बैठक में बताया गया कि गेहूं के क्रय, विक्रय एवं भंडारण से जुडे़ प्रत्येक व्यापारी, रिटेलर, बिग चैन रिटेलर, प्रोसेसर (विधिक इकाइयां) को विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। व्यापारी के द्वारा कितनी मात्रा में गेंहू का स्टॉक संग्रह करके रखा गया है, इसकी घोषणा विभाग के पोर्टल पर सप्ताह के हर शुक्रवार को नियमित रुप से दर्ज करना होगा। प्रत्येक व्यापारी खरीदी गई मात्रा और गेहूं को किस जगह पर भंडारित किया गया है की जानकारी घोषणा पोर्टल के माध्यम से विभाग को देंगे।