थाना शुजालपुर मंडी पुलिस द्वारा भ्रामक खबरे फैलाने वाले के विरूद्ध कार्यवाही 188 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध
विगत दिवस 31 मार्च 2024 को सूचनाकर्ता प्रकाश पिता रमेशचंद्र मेवाड़ा निवासी कृष्णानगर कालोनी शुजालपुर मंडी द्वारा 03 नाबालिक बच्चो के बिना बताये कहीं गुम होने की सूचना पर थाना शुजालपुर मंडी पर गुम इंसान क्रमांक 16/24, 17/24, 18/24 एवं अपराध क्रमांक 136/2024 धारा 363 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तीनों नाबालिक बच्चों को दस्तयाब कर परिजनो सुपूर्द किया गया। 01 अप्रैल 2024 को गोविन्द सिहँ जोनवाल नाम के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी से 03 बच्चे गायब हो गए है, शुजालपुर शहर के अंदर हाहाकार मचा है तथा और भी बच्चें गायब हुए है, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को लोग उठाकर ले गए है, पुलिस द्वारा बताया गया है कि 500 लोगों की टीम निकली है, पूरे भारत में बच्चो को अपहरण कर लेते है कुछ लोग पकड़े गए है तथा कुछ लोग फरार है तथा अपील कर रहा है कि अपने बच्चो को बाजार में न घूमने दें, बाहर न भेजे तथा मो.न. 9589164118 तथा 9993100673, 9644631415 पर सम्पर्क करने का बताया गया है। जो कि 500 लोगों की टीम के संबंध में उक्त युट्युब चैनल सत्य की खोज के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है तथा व्हाट्सप के द्वारा उक्त वीडियो की लिंक फैलाई जा रही है कि 10-15 बच्चे गायब हो गये है तथा अन्य लोगो के द्वारा सोशल मीडिया व्हाटसप के द्वारा भी झूठी खबर फैलाकर लोगो को भ्रमित किया जा रहा है, जो उक्त युट्युब चैनल के उपयोगकर्ता गोविन्द सिहँ जोनवाल द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में लगाई गई भारतीय दण्ड विधान के तहत धारा-144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया हैं। जिस पर युट्युब चैनल के उपयोगकर्ता गोविन्दसिंह जोनवाल के विरूद्ध थाना शुजालपुर मंडी अपराध क्रमांक 137/2024 धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।