जैविक उर्वरक और टानिक की बिक्री पर प्रतिबंध,FIR की चेतावनी

सीहोर जिले में बिना मान्यता के बिक रहे जैविक उत्पाद, बायो-स्टिमुलेंट और अन्य टॉनिक उर्वरकों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।कृषि उप संचालक ने सात दिन के भीतर स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञात हो कि जिले में बड़ी संख्या में कृषि विक्रेताओं द्वारा बिना अनुमति के जैविक उत्पाद, बायो-स्टिमुलेंट एवं टॉनिक उर्वरकों की बिक्री की जा रही थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कृषि उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।