सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज रोमांस नाम की वेब सीरीज में कथित अश्लीलता खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायाल ने कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म्स पर अपवित्रता और अपशब्दों वाले कंटेंट को अश्लील करार देकर विनियमित (रेगुलेट) नहीं किया जा सकता है।