साध्वी की जमानत रद्द , लटकी गिरफ्तारी की तलवार

छिंदवाड़ा जिले के चौरई के प्रसिद्ध श्रीराम-जानकी मंदिर से जुड़े गबन के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंदिर की पूर्व साध्वी लक्ष्मी दास (रीना रघुवंशी) को करारा झटका देते हुए कोर्ट ने उनकी वह अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें उनकी ओर से जमानत की पूर्व शर्त हटाने की मांग की थी। 17 अप्रैल 2023 को जब मंदिर के महंत कनक बिहारी दास महाराज की नरसिंहपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी साध्वी ने फर्जीवाड़ा कर महंत के बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जुड़वाया और नेट बैंकिंग से मंदिर के नाम जमा 90 लाख रुपये हड़प लिए। मंदिर के पुजारी श्याम सिंह ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों आरोपी साध्वी और उनके भाई कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन, अब
कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।