रतलाम / श्री सुनील गांधी उनकी माताजी श्रीमती मोहनबाई गांधी के उपचार में लापरवाही के संबंध में शिकायत की गई थी। जांच दल द्वारा मरीज श्रीमती मोहनबाई का उपचार डॉ. राजेश पाटनी द्वारा किया जाना पाया गया जबकि उक्‍त अवधि में डॉ. राजेश पाटनी के क्लिनिक का नर्सिंग होम एक्‍ट अर्थात म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाऐं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम 1997 के प्रावधानो के अनुसार जीवित पंजीयन नहीं पाया गया। इस आधार पर मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर द्वारा निजी चिकित्सक डॉ. राजेश पाटनी पर दस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया, साथ ही कडी चेतावनी दी गई कि भविष्‍य में इस प्रकार का कृत्‍य किए जाने पर डॉ. राजेश पाटनी के विरूद्व म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद को इनका पंजीयन निरस्‍तीकरण हेतु लिखा जाएगा ।