किसानो को फसल के विक्रय मूल्य का भुगतान नही करने वाले को सजा एवं जुर्माना
बड़वानी / न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट बड़वानी श्री रईस खान जिला बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा बेईमानीपर्वूक छल कर धोखे से 26 किसानो से फसलप्राप्त कर फसल के विक्रय मुल्य का भुगतान नही करने के आरोप मे आरोपी अभिषेक पिता राजेश गुप्ता निवासी बजरंग कालोनी राजपुर जिला बडवानी मप्र को धारा 420(26 काउंट) भादवि में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास प्रत्येक काउंट में एवं कुल 260000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 23 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के मध्य अभियुक्तगण ने किसानो के घर-घर जाकर उनसे उनकी मक्का कपास आदि फसल खरीदी। अभियुक्तगण फरियादी राकेश से लगभग 55 क्विंटल गेहु 99992 रूपये एवं उसके अतिरिक्त गांव के अंबाराम से 20 क्विंटल 40 किलोग्राम गेंहू, मुन्नालाल से 22 क्विंटल 30 किलोग्राम, 24 क्विंटल 35 किलोग्राम गेंहू, तुफानसिंह से 7 क्विंटल 65 किलोग्राम चना, हरचंद से 12 क्विंटल 65 किलोग्राम चना, नाजुबाई से 21 क्विंटल 10 किलोग्राम गेंहू, विजय से 11 क्विंटल 10 किलोग्राम गेंहू, कमल से 15 क्विंटल 50 किलोग्राम गेंहू, रूमसिंह से 15 क्विंटल 5 किलोग्राम गेंहू,लोकेश मेवाडे से 17 क्विंटल 25 किलोग्राम गेंहू, सीताराम से 32 क्विंटल 35 किलोग्राम गेंहू व 27 क्विंटल 80 किलोग्राम गेंहू, मदनलाल से 19 क्विंटल 25 किलोग्राम गेंहू व 24 क्विंटल 55 किलोग्राम गेंहू, संतोष से 16 क्विंटल 55 किलोग्राम गेंहू, किशन से 17 क्विंटल 25 किलोग्राम गेंहू व 18 क्विंटल 35 किलोग्राम गेंहू, दिलीप से 24 क्विंटल 30 किलोग्राम व 13 क्विंटल 70 किलोग्राम गेंहू, मंशाराम से 23 क्विंटल 15 किलोग्राम गेंहू खरीदे थे तथा इसी प्रकार कालु, सेकडिया, आदरसिंह से आदि कुल 26 किसानो से उनका अनाज खरीदा था, जिनके पेमेंट भी राजेश गुप्ता ने नहीं दिये थे। उपरोक्त अनुसार उल्लेखित किसानों से गेहूं, चने की फसल खरीदने का सौदा कर फसल प्राप्त कर फसल के विकय मूल्य को अदा नहीं कर फसल को स्वयं को न्यस्त होते हुये उसे विकय कर विकय राशि का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया दिनांक 23 मार्च 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक की समयावधि एवं उक्त स्थान पर उपरोक्त उल्लेखित अनुसार फरियादी एवं अन्य कृषकों से गेहूं चना की फसलों का विकय मूल्य क्रय किये जाने के दिनांक से 8 दिन में अदा करने का भरोसा देकर उन्हें फसल स्वयं को विकय किये जाने हेतु प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित कर उनसे बेईमानीपूर्वक फसल प्राप्त कर फसल के विकय मूल्य का भुगतान नहीं कर भुगतान हेतु दिनांक 5 जून 2021 को शपथ पत्र पर झूठी लिखापढी की जाकर फरियादी एवं अन्य कृषकों के साथ छल कारित। फरियादी राकेश की रिपोर्ट पर से थाना ठीकरी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 395/2021, अंतर्गत धारा 420, 406, 417, 294, 506 भा.द.वि. एवं अजा/अजजा (अत्या. निवा.) अधिनियम की धारा 3(1)द, 3(1) ध, 3 (2) (अं) का पंजीबद्ध कर प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक निलेश गडबडी अ.सा-39 द्वारा लेख की जाकर, प्रकरण अन्वेषण में लिया गया।अभियुक्त राजेश फरार है ।