डिंडौरी l उप संचालक कृषि ने प्रबंधक म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम डिंडौरी को बीज नमूना प्रयोगशाला से परीक्षण का परिणाम अमानक पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के मुताबिक बीज निरीक्षण विकासखण्ड डिंडौरी द्वारा म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम डिंडौरी से बीज नमूना लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया था। जिसमें कार्यालय बीज परीक्षण अधिकारी प्रयोगशाला जबलपुर म.प्र. के पत्र अनुसार उक्त बीज का नमूना प्रयोगशाला से परीक्षण पश्चात प्राप्त परिणाम अमानक है। अतः उक्त संबंधित लॉट/बैच को जिले में क्रय-विक्रय भंण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा चुका है। उक्त अमानक बीज विक्रय करना बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 15 एवं 15 (क) (स) का पूर्णतः उल्लंघन है। अतः प्रबंधक म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम डिंडौरी को अपना प्रतिवेदन मय दस्तावेज एवं बीज वितरण की कृषक सूची, कारण सहित 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने कहा गया है, अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।