राजगढ़ l तहसीलदार ब्यावरा एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड द्वारा ग्राम पंचायत  माधोपुराकरनवास में जगन्नाथ सौंधिया पिता देवाजी सौंधियाकुमेर सिंह सौंधिया पिता देवाजी सौंधिया के खेत में नरवाई जली पाई गई। जिसकी जांच राजस्व पटवारीकोटवार व कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जिसमें यह पाया गया कि उक्त नरवाई अनावेदको द्वारा जलाई गई है। अनावेदक का उक्त कृत्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध है।जिसके तहत दोषियों के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई है।