भोपाल l पुलिस मुख्यालय की जन सुनवाई में आवेदिका कविता पाल (पंवार), निवासी जिला बैतूल द्वारा शिकायत की गई थी कि अनावेदक / कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया है। उक्त शिकायत गंभीर प्रकृति की होने से पु०मु०, भोपाल की शिकायत शाखा द्वारा पत्र कमांक/पु०मु०/शिका0/4/2498/2025 दिनांक 05.02.2025 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल को जाँच एवं विधि सम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 02.09.2025 को आवेदिका कविता पाल (पंवार), पु०मु०, भोपाल की जन सुनवाई के दौरान पुनः मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई एवं गुजारिश की गई कि अभी तक उनके आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं हुई है।

शिकायत शाखा के अभिलेखों के अनुसार सी०एम० हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायतकर्ता को संतुष्ट बताकर दिनांक 13.03.25 को उक्त शिकायत बंद कर दी गई। पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल से दूरभाष पर चर्चा कर अद्यतन स्थिति प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त शिकायत जाँच के अंतिम स्टेज में है, अपराध पंजीयन योग्य है।

पु०मु० स्तर की जन सुनवाई में प्राप्त शिकायत जिसमें स्पष्टतः अपराध घटित हुआ है, में करीब 07 माह पश्चात् भी अपराध पंजीबद्ध न करना गंभीर लापरवाही है जिसके लिए निरीक्षक अरविन्द कुमरे, तत्का० थाना प्रभारी गंज (वर्तमान थाना प्रभारी बोरदेही) जिला बैतूल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय, रक्षित केन्द्र, बैतूल रहेगा और बिना अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।