प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों को देती है बीमा लाभ

रीवा l देश में खेती परंपरागत रूप से प्रकृति पर आधारित है। किसान की फसल पर पाले, अधिक वर्षा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में हानि का सदैव खतरा रहता है। इससे किसान को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में बीमा कंपनियाँ बीमा की जो राशि तय करती हैं उसमें से किसान को खरीफ फसल के लिए केवल 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है। बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। प्रीमियम की शेष राशि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाता है। फसल हानि होने पर कम से कम 25 प्रतिशत दावा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में दी जाती है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि प्रत्येक जिले में तहसीलवार, फसलवार तथा हल्कावार बीमा के प्रकरण तैयार किए जाते हैं। ऋणी और अऋणी किसान खरीफ फसल के लिए 16 अगस्त तक तथा रबी फसल के लिए 15 सितम्बर से 16 जनवरी तक फसल बीमा योजना के आवेदन बैंकों में जमा कर सकते हैं। बैंकों द्वारा खरीफ फसल के लिए 30 सितम्बर तक तथा रबी फसल के लिए 28 फरवरी तक बीमा प्रस्ताव संबंधित बीमा कंपनी को भेजना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल के लिए ऋणी किसान 15 सितम्बर तक एवं अऋणी किसान 22 अगस्त तक प्रीमियम की राशि जमा कर सकते हैं। रबी फसल के लिए ऋणी किसान 15 फरवरी एवं अऋणी किसान 22 जनवरी तक प्रीमियम राशि जमा कर सकते हैं। फसलों के पैदावार के आंकड़े के आधार पर आधुनिक तकनीक से फसल के नुकसान का आकलन किया जाता है। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त आंकड़े स्मार्ट फोन के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। जल भराव होने, चक्रवात और बेमौसम बारिश होने से फसलों को हानि होने पर भी बीमा सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।