प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी फसलों का बीमा करा सकते है 31 दिसम्बर तक

कटनी - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान भाइयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी मौसम 2024 में अधिसूचित हल्को में अधिसूचित फसलों का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov in पर जाकर स्वयं गेहूं व चना फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा ।कृषक द्वारा देय प्रीमियम- जिला स्तर पर ऋण निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित ऋणमान के 1.5 प्रतिशत अनुसार अधिसूचित फसल गेहूं व चने 525 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगी। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे पूर्णतः भरा हुआ फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड की प्रति, भू-अधिकार पुस्तिका, नवीनतम खसरा, खतौनी, पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छाया प्रति या रद्द किए गये चेक की छाया प्रति जिसमें खाताधारक का नाम, खाता नंबर, आईएफएससी नंबर स्पष्ट लिखा हो तथा बटाई पर जमीन लिये गये किसानों के लिये अनुबंध, समझौते के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। फसल बीमा कराने हेतु अधिक जानकारी के लिये बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, सीएससी सेंटर, संबंधित बैंक, कृषि विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय, कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। किसान भाइयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 31 दिसंबर 2024 तक अधिक से अधिक फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लेवें।