दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई l साथ ही कांग्रेस विधायक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया l हालांकि, फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी l

अदालत ने राजेंद्र भारती को हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया है l इस मामले मे सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया l रघुबीर प्रजापति को भी कोर्ट से बेल मिल गई है l