न्यायालय के आदेश पर अजय सिंह को देना होगा अधिवक्ता शुल्क
भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री सरदेन्दु तिवारी ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित मेरे ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का मामला अदालत में लगाया गया था। माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत 10 करोड़ के मानहानि संबंधी वाद को दोषपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है। इस फैसले से सत्य की जीत हुई और भ्रम की हार हुई है। न्यायालय ने अपने आदेश में वादी अजय सिंह को प्रतिवादीगणों का वाद शुल्क और अधिवक्ता शुल्क वहन करने का भी फैसला दिया है।
पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री सरदेन्दु तिवारी ने कहा कि वर्ष 2012 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस विधायक अजय सिंह को लेकर समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे कि उन्होंने कोल आदिवासियों की जमीन कब्जा की है। उन्होंने अपने पद के प्रभाव से भाई अभिमन्यु सिंह को शासकीय जमीन का पट्टा दिला दिया। इस संबंध में अजय सिंह ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा, तत्कालीन विधायक श्री कुंवर सिंह और तत्कालीन प्रदेश मंत्री श्री सरदेंदु तिवारी के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय में 10 करोड़ की मानहानि का वाद प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने अजय सिंह के वाद को दोषपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है।