हरदा / उर्वरक निरीक्षक सह सहायक संचालक कृषि श्री भागवत सिंह ने उर्वरक संचालक नियंत्रण आदेश 1973 का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वाहन क्रमांक एमपी 04 जीबी 8001 कके चालक रितिक प्रजापति निवासी दामजीपुरा जिला बैतूल के विरूद्ध थाना छीपाबड़ में प्राथमिकी दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई मंगलवार को सूचना प्राप्त हुई थी कि वन जांच केन्द्र मोरगढ़ी के पास गाड़ी नम्बर एमपी 04 जीबी 8001 में यूरिया उर्वरक का परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड खिरकिया ने वाहन को रोककर जांच की। वाहन में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की 328 बेग यूरिया उर्वरक खण्डवा जिले की ओर जा रहे थे। वाहन को थाना छीपाबड़ खड़ा कराकर मौका पंचनामा बनाया गया। इस दौरान वाहन चालक रितिक प्रजापति पिता बसंत पंजापति निवासी दामजीपुरा ने बताया कि जिला बैतूूल के लिये मेवाड़ा कृषि सेवा केन्द्र जिला सिहोर से नसरूल्लागंज, छीपानेर, करताना, हरदा, टिमरनी, मगरधा, सिराली, चारूवा व मोरगढ़ी से बैतूल के किसानों के लिये ले जाया जा रहा है। जांच करने पर वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार दस्तावेज नहीं पाये गये।