सीहोर l पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने प्रेसवार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नवीन योजना विकसित भारत-जीरामजी योजना से ग्रामीण जीवन में आने वाले क्रांतिकारी बदलावों के संबंध में अवगत कराते हुयें कहा कि  विकसित भारत- "जीरामजी योजना"  केवल रोजगार का वादा नहींबल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगी। गरीबजनजाति और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिलेउसके लिए यह कानून आया है।

 

      मंत्री श्रीमती गौर कहा कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस कानून में पुराने प्रावधानों को संशोधित करते हुए गांवों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वस्तुतः भारत के ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। भ्रष्टाचार-मुक्त ग्राम पंचायतसुशासन और जनभागीदारी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस योजना से आत्मनिर्भर और सशक्त गांवों का निर्माण संभव होगा।  इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी। पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे पर विकसित भारत जी-राम-जी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। बीज बुवाई एवं फसल कटाई की व्यस्ततम समयावधि को भी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि में शामिल किया जा सकेगा। प्रावधान के अनुसार इस अवधि में अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार तय मानकों के आधार पर देश के हर राज्य को एक निश्चित राशि भी देगी। अधिनियम में ग्रामीण आजीविका निर्माण के स्थाई स्रोत विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीणों के देशज ज्ञानकौशलउद्यमिता और उनमें निहित कला प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

 

      मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और विलम्बित मजदूरी देने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार तय की गई दरों एवं शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी। इसी तरह काम पूरा कर लेने के बाद भी यदि किसी कारणवश मजदूर को उसकी निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हैतो मुआवजे के तहत उसे विलम्बित मजदूरी के रूप में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। हितग्राही मूलक रोजगार कार्यों के लिए अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजातिगैर अधिसूचित जनजातियांखानाबदोश,  आर्थिक रूप से कमजोर वर्गमहिला मुखिया परिवारदिव्यांग मुखिया परिवारभूमि सुधार के हितग्राहीप्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं वन अधिकार अधिनियम के हितग्राहीछोटे और सीमांत किसानों को इस अधिनियम में प्राथमिकता दी जायेगी।

 

      अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओंग्रामसभाग्राम पंचायतजनपद पंचायतजिला पंचायत तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भी स्पष्ट जिम्मेदारियां दी गई हैं। अधिनियम में विकसित भारत जी-राम-जी स्कीम में शुरू किए गए निर्माण कार्यों की जियो-टैगिंगडिजिटल रिकॉर्डिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली तथा नियोजित किए गए सभी मजदूरों को तेजी से समुचित भुगतान देने के लिए डिजिटल तथा बायोमैट्रिक भुगतान प्रणाली और ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट द्वारा योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर एक समयबद्ध एवं शिकायत निवारण तंत्र तथा कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। इसके लिए शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और इसकी मॉनिटरिंग के लिए शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली की डिजिटल व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

 

      मंत्री श्रीमती गौर बताया कि इस योजना में ग्रामीण परिवार को 100 के स्थान पर 125 दिन के अकुशल श्रम दिवस के रोजगार की गारंटी होगी। वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति परिवारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। योजना अंतर्गत जल संरक्षण संवर्धन के कार्यआजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे के कार्य का कोर, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास कार्यमौसमी घटनाओं से निपटने के लिये कार्यबेहतर भुगतान व्यवस्था (वर्तमान के 15 दिवस के स्थान पर 7 दिवस में मजदूरों को भुगतान) पारदर्शिता एवं जवाबदेही, बायोमेट्रिक हाजिरीतकनीकी का बेहतर उपयोग, रियल टाइम डाटा अपडेटमोबाइल मॉनिटरिंग एवं जीपीएस तकनीकी का उपयोग पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना को पीएम गति शक्ति के साथ जोड़ा गया है और विकास कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप पंचायतों को तीन श्रेणी A,B,C में वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है। कटाई एवं बुवाई के समय मे 60 दिवस श्रमिकों को रोजगार नहीं दिए जाने की व्यवस्था है ताकि कृषि कार्य हेतु किसानों को मजदूर उपलब्ध हो सकें। केन्द्र: राज्य का अनुपात 60:40 के अनुपात में रखा गया है। बेहतर मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक व्यय को 6% से बढाकर 9% किया गया है। बजट आबंटन में वृद्धि करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा में 86000 करोड़ के स्थान पर VB G RAM G men 1.51 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने प्रावधान किया गया है। मजदूरों को विलम्ब से भुगतान किये जाने पर विलंबित क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। पत्रकार वार्ता में सीहोर विधायक