विदिशा l राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के कृषकों के लिए राज्य पोषित नलकूप खनन योजना चलाई जा रही हैजिसमें नलकूप खनन हेतु कृषकों को 25000 रू एवं खनन पश्चात सफल होने पर पंप स्थापन करने के लिए 15000 रू इस प्रकार अधिकतम  40000 रू. का अनुदान दिया जाता है।   

                योजनांतर्गत जिले के अजा एवं अजजा वर्ग के ऐसे समस्त कृषक जिनके पास स्वयं की निजी भूमि है एवं उनके खेत से लगभग 300 मीटर की दूरी तक कोई अन्य नलकूप न हो वे कृषक इस योजना के लिए पात्र है। पात्र कृषक कृषि विभाग के विकासखंड कार्यालय में सीधे आवेदन देकर पंजीयन करा सकते है। इस योजना में कृषकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीयन एवं अनुदान की पात्रता होगी। कृषकों को नलकूप खनन कराने के लिए अपने खेत का रजिस्ट्रीविटी सर्वे रिर्पोट कराना आवश्यक है । शेष शर्ते योजना प्रावधानुसार लागू होगीं। विदिशा जिले के विकासखंड ग्यारसपुर एवं कुरवाई डार्क क्षेत्र (अति दोहित) होने के कारण इन विकासखंडो में नलकूप खनन के आवेदन नहीं लिए जायेगें । शेष विकासखंडों के लक्ष्य इस प्रकार है - विकासखंड विदिशा अंतर्गत  तीन अजा एवं दो अजजाबासौदा अंतर्गत दो अजा एवं दो अजजानटेरन अंतर्गत तीन अजा एवं दो अजजासिरोंज अंतर्गत एक अजा एवं तीन अजजालटेरी अंतर्गत दो अजा एवं तीन अजजा हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।