भोपाल l मध्यप्रदेश सरकार ने सिंहस्थ के लिए लाई गई ‘लैंड पूलिंग’ योजना को मंगलवार को पूरी तरह निरस्त कर दिया और इस संबंध में एक आदेश जारी किया।मध्यप्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार, मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपसचिव सी के साधव द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में राज्य शासन उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास योजना क्रमांक 8, 9, 10, 11 को संशोधित किया गया था।आदेश में कहा कि लोकहित में इसे पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है। उज्जैन में इस बार सिंहस्थ 2028 में है और इसके मद्देनजर सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहित कर स्थायी निर्माण के लिए ‘लैंड पूलिंग’ नीति लेकर आई थी जबकि पूर्व में किसानों से सिंहस्थ के लिए 5-6 महीनों के लिए जमीन ली जाती थी।