देर रात्रि पुलिस वाहन दुर्घटना से बचाव संबंधी निर्देश जारी
भोपाल l आज प्रातः जिला सागर अंतर्गत बी.डी.डी.एस. वाहन की एक ट्रक से आमने-सामने भीषण दुर्घटना हुई, जिसके फलस्वरूप दुर्भाग्यवश 04 पुलिस आरक्षक घटनास्थल पर ही दिवंगत हो गये एवं गंभीर रूप से घायल एक आरक्षक को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर इलाज हेतु तत्काल नई दिल्ली अस्पताल भेजा गया है। उक्त बी.डी.डी.एस. वाहन बालाघाट में नक्सल विरोधी ड्यूिटी के पश्चात मूल इकाई मुरैना लौट रहा था, जो बालाघाट से दिनांक 09.12.2025 की सांयकाल रवाना हुआ था।
पूर्व वर्षो में भी यह देखा गया है कि देर रात्रि वाहन चालन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इकाई स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन हेतु अधिकृत हो एवं उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो।
अतः निर्देशित किया जाता है कि रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक विजिट / चेकिंग, आकस्मिक परिस्थिति जिसमें किसी घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता हो या तत्काल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने/आकस्मिक व्ही. व्ही.आई.पी. विजिट के दौरान फोर्स मूव्हमेंट करना हो, को छोड़कर यथासंभव देर रात्रि 12.00 से प्रातः 05.00 बजे तक अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा की जावे। यदि लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाईयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जावे।
डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस आयुक्त, इंदौर/भोपाल,समस्त पुलिस अधीक्षक, म०प्र०,समस्त सेनानी, विसबल वाहिनी, म०प्र०,पुलिस अधीक्षक (रेल), भोपाल/इंदौर/ जबलपुर समस्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, म०प्र० को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि कृपया आपकी इकाई के रक्षित निरीक्षक, प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष, सूबेदार मेजर आदि को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु कड़ाई से पाबंद करें।



