मंदसौर कलेक्‍टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा बताया गया जिले में गेंहू की फसल काटने के उपरांत कोई भी कृषक अपने खेत पर फसल अवशेष नहीं जलायें। यदि कोई व्‍यक्ति/संस्‍था गेंहू/धान की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो मुआवजा अदा करना होगा।01 एकड़ या उससे कम भूमि धारक 2500 रू प्रति घटना, 02 एकड़ या उससे अधिक लेकिन 05 एकड़ से कम भूमि धारक 5000 रू प्रति घटना, 05 एकड़ या उससे भूमि धारक 15000 रूपये प्रति घटना के अनुसार मुआवजे का प्रावधान होगा।