बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशानुसार गठित उर्वरक निरीक्षण दल जिसमें तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पटवारी एवं कृषि विस्तार अधिकारी शामिल है। निरीक्षण दल द्वारा उर्वरक गोदाम का निरीक्षण किया गया। उपसंचालक कृषि श्री एम.एस.देवके ने बताया कि, निरीक्षण के दौरान मेसर्स सैफाली एग्रो धुलकोट श्री सौरभ गंगराडे के गोदाम में अवैध रूप से भंडारित कुल 7650 किलोग्राम उर्वरक कम्पनी रामा फर्टीकेम लि. पूणे (महाराष्ट्र), का डीएपी 1 बेग (50कि.ग्रा.), श्री विनायक फर्टीलाईजर लि. पीथमपुर जिला धार के 135 बेग पोटाश एवं आयडल क्राप केयर (महाराष्ट्र), हाईजिंक 85 बेग गोदाम में भंडारित पाये गये। इस दौरान संबंधित दुकान संचालक के यहां उक्त खाद बिना बिल के पाये गये। जिसके सैम्पल लेकर निरीक्षण हेतु भेजे गये है। मेसर्स सैफाली एग्रो धुलकोट द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत बनाये गये उर्वरक नियंत्रण ओष 1985 की धारा 7 का उल्ल्घंन किया गया है। उक्त फर्म के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना निम्बोला में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी तथा संबंधित फर्म का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।