कृषि विभाग, राजस्व एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम की अनुसंशा पर उर्वरक विक्रेताओं पर कार्यवाही

छिंदवाडा़ l कृषकों को उत्तम गुणवत्ता का उर्वरक बीज एवं कीटनाशक प्रदाय करने के दृष्टिगत खरीफ 2025 के लिये जिले में 10 अगस्त 2025 तक विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर 14 जून 2025 को संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड बिछुआ के प्राथमिक सेवा सहकारी समिति खमरा एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठान में औचक निरीक्षण किया गया। समिति प्रबंधक द्वारा डी.ए.पी. को कृषकों को वितरण न करते हुए अनावश्यक रूप से भंण्डारण किया गया था। जिसका स्पष्टीकरण जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास छिंदवाडा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में निहित प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समिति खमरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
03 निजी उर्वरक विक्रेताओं मेसर्स सांई कृषि केन्द्र खमरा, मेसर्स महालक्ष्मी कृषि केन्द्र खमरा एवं मेसर्स माँ शारदा कृषि केन्द्र महुआमोड विकासखण्ड बिछुआ के द्वारा उर्वरकों का पी.ओ.एस. मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध स्कंध का मिलान नहीं पाया जाना एवं आवश्यक दस्तावेजों का संधारण नहीं किये जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत उर्वरक अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।