भिंड l विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में जिला न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोनों  पक्षों की बहस के बाद सूबतों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है । इस मामले भाजपा के अजाक्स मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। गोहद के एंडोरी थाना क्षेत्र में साल 2009 में विधायक माखनलाल जाटव की हत्या कर दी गई थी। एक राजनैतिक कार्यक्रम से लौटते समय  विधायक जाटव पर हमला किया था जिसमें गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में एंडोरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी तेज नारायण शुक्ल को बनाया गया था। इसके अलावा सहयोगी आरोपियों में पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य, शेरा उर्फ शेर सिंह, मेवाराम शर्मा, सेठी कौरव, गंधर्व समेत अन्य थे जिसकी सुनवाई भिंड के विशेष न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपने-अपने तर्कों और सबूतों को रखा। जिसके बाद न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कहकर सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।